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24 जून को जिलेभर की ग्राम सभाओं में विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर होगा विशेष विमर्श कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में तैयारियां शुरूआवास प्लस 2.0, वीबी-जी रामजी और पंचायत उन्नति सूचकांक पर होगी चर्चा


ग्राम सभा की कार्यवाही होगी रिकॉर्ड, एआई आधारित ‘सभासार’ पोर्टल पर बनेगा विवरण
रायगढ़(पब्लिक फोरम)। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 24 जून को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पंचायत शाखा द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम सभाओं में ग्रामीण विकास, रोजगार, आवास, पंचायत प्रशासन, सामाजिक जागरूकता तथा जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य है। इसी क्रम में जून माह की ग्राम सभाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं आश्रित ग्रामों में समय-सारणी तैयार करने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।  ग्राम सभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत कर अनुमोदन लिया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों, प्राप्त राशि, व्यय एवं प्रगति की जानकारी भी ग्रामीणों के समक्ष रखी जाएगी।
बैठक में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के अंतर्गत प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन एवं अवलोकन किया जाएगा तथा नियमानुसार प्राथमिकता सूची तैयार कर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा जून 2026 से प्रदेश में लागू विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी रामजी की जानकारी ग्रामवासियों को दी जाएगी तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण को ऑनलाइन बनाने के लिए समर्थ पंचायत पोर्टल के उपयोग, संपत्ति कर निर्धारण तथा पंचायतों की बकाया राशि एवं लेखा-जोखा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणामों का प्रदर्शन कर पंचायतों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव लिए जाएंगे।
ग्राम सभाओं में सड़कों पर आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, पशु प्रबंधन, मुक्तिधामों में साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की स्थिति, ग्राम संपदा एप में स्थायी संपत्तियों के पंजीयन, तालाबों एवं बाजारों की नीलामी तथा पट्टे से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं में पेसा नियम 2022 के तहत भूमि अभिलेख एवं ब्याज दर संबंधी प्रावधानों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, बाल विवाह रोकथाम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की जानकारी एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों को भी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। ग्राम सभाओं में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ग्राम सभा निर्णय मोबाइल एप पर अपलोड की जाएगी। वहीं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित ‘सभासार’ पोर्टल के माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही का एआई आधारित विवरण तैयार किया जाएगा। सभी गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ सके और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके।

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