कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिले में सामाजिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने विशेष आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कोरबा के 100 मीटर के दायरे में रैली, प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की जनसभा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?

कोरबा जिले में हाल ही में आयोजित रैलियों और जनसभाओं के दौरान उत्पन्न अव्यवस्था के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस तरह के आयोजनों में भीड़ की वजह से शांति-भंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश पारित किया गया।
आदेश के मुख्य प्रावधान
1. 100 मीटर के भीतर पूर्ण प्रतिबंध: कलेक्टर कार्यालय के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन या जनसभा की अनुमति नहीं होगी।
2. लाउडस्पीकर और अन्य उपकरणों का उपयोग निषेध: इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक या अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
3. अनुमति अनिवार्य: शांति बनाए रखने के लिए केवल पांच व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को ही ज्ञापन सौंपने की अनुमति होगी।
4. शासकीय कर्मियों पर लागू: आदेश का पालन शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी भी करेंगे।
5. उल्लंघन पर कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश को जनहित और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तुरंत लागू किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अस्थायी है और आगे की परिस्थितियों के अनुसार इसे संशोधित किया जा सकता है।
प्रशासन का यह कदम जिले में शांति बनाए रखने और आम नागरिकों को अव्यवस्थाओं से बचाने की दिशा में सराहनीय है। हालांकि, इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है कि जनता की सुरक्षा और सरकारी कार्यों में बाधा न हो।
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