कोरबा (पब्लिक फोरम) | दीपावली पर्व नजदीक आते ही पटाखा कारोबारियों और दुकानदारों के लिए राहतभरी खबर है। जिले में अस्थायी पटाखा लाइसेंस बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से 12 सितंबर तक शुरू की जा रही है। इच्छुक आवेदक इस अवधि में एलएसडीए मॉड्यूल (ऑनलाइन पोर्टल) के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को अपनी पावती (Acknowledgement Slip) के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज दो प्रतियों में कलेक्टर कार्यालय, कोरबा की लाइसेंस शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा—
साईट मैप (जहां पटाखा बिक्री की दुकान लगाई जाएगी)
जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार के दो रंगीन फोटो
फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आदि)
लाइसेंस हेतु ₹600 का चालान जमा करना होगा। यह चालान निम्न शीर्षक पर जमा किया जाएगा—
0070 – अन्य प्रशासकीय सेवाएं
60 – अन्य प्राप्तियां
103 – विस्फोटक पदार्थों के लिए
आवेदकों को चालान की प्रति आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
आवेदन केवल 12 सितंबर 2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
देर से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
दस्तावेज अधूरे होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
दीपावली भारत का सबसे बड़ा और रोशनी का पर्व है। इस मौके पर पटाखों की बिक्री और खरीदारी का व्यापक कारोबार होता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी करना न केवल सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से अब आवेदकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यह व्यवस्था लाइसेंसधारकों और आम नागरिकों दोनों के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगी।
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