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कोरबा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर हुई महत्वपूर्ण बैठक; स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों को दिए गए ये अहम निर्देश

  कोरबा (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर कार्यालय के नवीन सभा कक्ष में “नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन” के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अजीत वसंत ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथियों और पदाधिकारियों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जेल अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर, उपसंचालक अभियोजन, लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक सहित कई प्रमुख अधिकारी शामिल रहे।

मुख्य निर्णय और निर्देश

1. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देने की व्यवस्था
   – कलेक्टर ने निर्देश दिया कि किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी को माननीय न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।
   – इसके लिए सभी डॉक्टरों को सूचना पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।
   – कोई भी डॉक्टर बिना कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेगा।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की स्थापना 
   – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित करने और उसका संचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया।
   – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले डॉक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की पंजी रखने का भी निर्देश दिया गया।

3. जिला लोक अभियोजन अधिकारी को निर्देश
   – न्यायालयों द्वारा जारी साक्ष्य के नोटिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देने का उल्लेख कराने का निर्देश जिला लोक अभियोजन अधिकारी को दिया गया।

4. चालान प्रस्तुत करने की समय-सीमा 
   – पुलिस विभाग एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी को 60 से 90 दिनों के भीतर स्थगित चालान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

5. ई-साक्ष्य के लिए प्रशिक्षण 
   – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला लोक अभियोजन अधिकारी को ई-साक्ष्य के पंजीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

6. अगली बैठक के लिए व्यवस्था: 
– आगामी साप्ताहिक बैठक में सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।

इस बैठक का उद्देश्य नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को सुचारु रूप से संचालित करना और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार लाना है। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को तेज़, पारदर्शी और कुशल बनाना है।

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