रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा के विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई 2024 को सायंकाल 05 बजे से लेकर 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक रायगढ़ जिले की सीमा के 05 किलोमीटर की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ ) को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिसमें देशी मदिरा दुकान जामगांव, विदेशी मदिरा दुकान जामगांव तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान टपरंगा (धौराभांठा) एवं रेंगालपाली शामिल है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
ओडिशा निर्वाचन 2024: मतदान दिवस पर 20 मई को मदिरा दुकानें 05 किमी दूरी तक रहेंगी बंद
RELATED ARTICLES
Recent Comments