मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024
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गोंगपा के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को तोड़ने वालों की जमानत हुई खारिज

कोरबा (पब्लिक फोरम)। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक पेन दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपियों की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

इस संबंध मे आवेदक गणेश सिंह ने थाना बांगो मे शिकायत दर्ज कराया था कि दिनांक 17/02/2022 से 18/02/ 2022 की दरमियानी रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गुरसिया बाजार स्थित दादा हीरा सिंह मरकाम के मूर्ति को तोड़ दिया गया है। जिससे आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है। उक्त शिकायत के आधार पर थाना बांगो के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाकी गई।

इस दौरान प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपी शिवम राजपूत एवं अरुण को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी गण द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उप संचालक अभियोजन एबी गुरु के निर्देश पर एडीपीओ अरविंद जयसवाल के द्वारा जमानत आवेदन का लिखित में विरोध करते हुए राज्य एवम राष्ट्रीय स्तर पर दादा हीरा सिंह मरकाम के व्यक्तित्व एवं उनके प्रति लोगों की असीम आस्था को माननीय न्यायालय के समक्ष रखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

जिस पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कटघोरा के द्वारा तर्कों को सुनने के बाद आरोपी गण द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

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