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सोमवार, सितम्बर 29, 2025
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कोरबा में 13 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत: मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायाधीशों की बैठक संपन्न

कोरबा (पब्लिक फोरम)। आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में, मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 4 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में जिला न्यायालय कोरबा के न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ कटघोरा, पाली और करतला तहसीलों के न्यायाधीश भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों की पहचान कर उनका निराकरण करवाना था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को प्राथमिकता दें, जिन्हें आपसी सुलह से निपटाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का अंत करना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है और अदालतों पर से मुकदमों का बोझ भी कम होता है।

क्या है लोक अदालत?
लोक अदालत का मतलब है “जनता की अदालत”। यह विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें बिना किसी लंबी और खर्चीली कानूनी प्रक्रिया के, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले को सिविल कोर्ट की डिक्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है।

13 सितंबर को जिला न्यायालय कोरबा के अलावा तहसील विधिक सेवा समितियों कटघोरा, करतला एवं पाली तथा जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय मामले, दीवानी मामले, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक वसूली, बिजली और पानी के बिल संबंधी मामले तथा अन्य कई प्रकार के प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा जाएगा, जो कानूनन समझौते के योग्य हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझाकर त्वरित और सुलभ न्याय प्राप्त करें।

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