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रायगढ़ में बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन: टोनही प्रताड़ना और मोटर वाहन अधिनियम पर हुई चर्चा

रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा बालिका छात्रावास में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में छात्रावास की बालिकाओं को कानूनी अधिकारों और विभिन्न अधिनियमों के बारे में जानकारी दी गई। 

शिविर के दौरान “टोनही प्रताड़ना अधिनियम” के बारे में विस्तार से बताया गया। बताया गया कि किसी भी महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना एक गंभीर अपराध है और यह अंधविश्वास पर आधारित है। साथ ही, ओझा या तांत्रिक द्वारा झाड़-फूंक, टोटके या मंत्रों के नाम पर किसी को प्रताड़ित करने की घटनाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के बारे में भी जागरूक किया गया। 

इसके अलावा, “लोक अदालत” के बारे में बताया गया कि यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है, जहाँ आपसी सहमति से मामलों को सुलझाया जा सकता है। बिजली, पानी, बैंक संबंधी विवादों और मारपीट के मामलों को लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटाया जा सकता है। साथ ही, निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गई। 

शिविर में “मोटर वाहन अधिनियम” के बारे में भी चर्चा की गई। बताया गया कि यह अधिनियम भारत में सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीकरण, लाइसेंस, यातायात नियम और बीमा से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। 

इस कार्यक्रम में शोभना कोष्टा (विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी पीए अधिनियम), श्री जगदीश राम (तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, एनडीपीएस/विद्युत अधिनियम), श्री देवेंद्र साहू (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट), छात्रावास अधीक्षिका पूर्तिरात्रे, पोस्ट मैट्रिक अधीक्षिका श्रीमती प्रियंका गुप्ता तथा पैरालीगल वालंटियर्स उपस्थित रहे। 

इस शिविर का उद्देश्य बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में फैले अंधविश्वास और कानूनी भ्रांतियों को दूर करना था। 

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