शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024
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सभी शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में यौन उत्पीडऩ निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के निर्देश

आंतरिक शिकायत समिति गठन न किए जाने पर नियोक्ता पर लगेगा 50 हजार रुपये जुर्माना

रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति गठन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के निहित प्रावधान के अनुसार समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय, गैर शासकीय विभाग, कार्यालय संगठन, उपक्रम, उद्यम, संस्थान, शाखा अथवा इकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन तत्काल कर प्रत्येक कार्यालय में उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची, मोबाईल नंबर के साथ तथा उक्त अधिनियम के मूल तथ्य फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से कार्यालय के सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करते हुए कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन 3 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास रायगढ़ में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए है।

समिति का गठन न होने पर अधिनियम की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठन न किए जाने पर नियोक्ता को 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

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