मिनीमाता महतारी जतन योजना महिला निर्माण श्रमिकों के लिए वरदान
कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा लागू मिनीमाता महतारी जतन योजना महिला निर्माण श्रमिकों के लिए लाभदायक है। इस योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि के रूप में 20 हजार रूपये एकमुश्त देने का प्रावधान है।
यह राशि महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पहले दो बच्चों के प्रसव के लिए दिया जाता है। इस योजना से कोरबा जिले के चार हजार 831 महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत महिला निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पहले पंजीयन होना अनिवार्य है।
सहायक श्रम आयुक्त राजेश कुमार आदिले ने बताया कि महिला श्रमिक जो भवन निर्माण, सडक निर्माण कार्य में शासकीय या निजी क्षेत्र में 90 दिन का कार्य किया हो, ऐसे श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही बच्चे के जन्म के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, ठेकेदार का प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर एवं शिशु के जन्म प्रमाण पत्र तथा मूल दस्तावेज के साथ आनलाईन आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर में 30 रूपये का शुल्क चुकाकर कर सकते है।
इन श्रमिकों में रेजा, कुली, राजमिस्त्री, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, करपेंटर, पत्थर काटने वाले, फिटर, वेंडर, मैकेनिक, कुंए खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, स्प्र मैन, लोहार, मिश्रण करने वाले, पंप आपरेटर, रोलर चालक, निर्माण कार्य में चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड, चट्टान तोडने वाले, बांध पुल निर्माण मे लगे मजदूर, ईट भट्ठा निर्माण मे लगे मजदूर शामिल है।
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