होमआसपास-प्रदेशकोरबा में ‘जैन चुस्की चाय’ के बैच सीएच-653 की बिक्री पर प्रतिबंध:...

कोरबा में ‘जैन चुस्की चाय’ के बैच सीएच-653 की बिक्री पर प्रतिबंध: चाय में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा अत्यधिक

कोरबा (पब्लिक फोरम)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में ‘जैन चुस्की चाय’ के बैच क्रमांक सीएच-653 के विक्रय और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के अनुसार कोलकाता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान इस उत्पाद में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित खाद्य पदार्थ को “असुरक्षित” घोषित किया गया है।

- Advertisement -

जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा के अनुसार ‘जैन चुस्की चाय’ के बैच क्रमांक सीएच-653 का नमूना परीक्षण के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला), कोलकाता भेजा गया था।

प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट क्रमांक जी-14/08/2026, दिनांक 30 जुलाई 2026 के अनुसार नमूने में एसेसल्फेम पोटैशियम की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थ को “असुरक्षित” घोषित किया गया।

इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा ने संबंधित बैच के विक्रय और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।

रायपुर में निर्मित हुआ था उत्पाद
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ‘जैन चुस्की चाय’ का निर्माण मेसर्स जैन ट्रेडर्स (जैन चुस्की चाय), नेहा फैंसी स्टोर के पीछे, आकृति विहार, अमलीडीह, रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया है।

उत्पाद की पैकेजिंग पर इसकी निर्माण तिथि नवंबर 2025 और बेस्ट बिफोर अवधि अक्टूबर 2026 अंकित है।

पूरे कोरबा जिले में बिक्री और वितरण प्रतिबंधित
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध बैच क्रमांक सीएच-653 के संबंधित खाद्य उत्पाद पर लागू है। इस बैच के विक्रय और वितरण को कोरबा जिले के संपूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
इसका अर्थ है कि संबंधित बैच का उत्पाद जिले में दुकानों, थोक प्रतिष्ठानों या अन्य विक्रय केंद्रों के माध्यम से बेचा या वितरित नहीं किया जा सकेगा।

दुकानदारों से भंडारण और बिक्री नहीं करने की अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं से अपील की है कि वे ‘जैन चुस्की चाय’, बैच क्रमांक सीएच-653 का भंडारण और विक्रय न करें।
यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में यह उत्पाद उपलब्ध है, तो इसकी सूचना तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को देने को कहा गया है।

विभाग ने आम नागरिकों से भी संबंधित बैच के उत्पाद का उपयोग नहीं करने की अपील की है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनमें इस्तेमाल होने वाले घटकों की निर्धारित सीमा खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले में प्रयोगशाला जांच में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा पाए जाने के बाद संबंधित बैच पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंध विशेष रूप से बैच क्रमांक सीएच-653 के उत्पाद पर लगाया गया है। इसलिए यदि किसी उपभोक्ता के पास यह उत्पाद मौजूद है, तो उसे पैकेट पर अंकित बैच क्रमांक की जांच कर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए और प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments