कोरबा (पब्लिक फोरम)| प्राकृतिक आपदाओं और आकस्मिक दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहारा देने के लिए कोरबा जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के तहत जिले में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुई 6 मौतों के मामलों में कुल 24 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता प्रभावित परिवारों को कठिन समय में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना जैसे डूबना, सर्पदंश, आकाशीय बिजली, आग, गैस सिलेंडर विस्फोट, लू, बाढ़ या अन्य दुर्घटनाओं से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन को चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसी नियम के तहत कोरबा जिले में पात्र परिवारों को यह सहायता प्रदान की गई है।
अपर कलेक्टर ओंकार यादव ने जानकारी दी कि कटघोरा और पाली के अनुविभागीय अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर यह राशि स्वीकृत की गई। जिन मामलों में सहायता दी गई है, उनमें गोपी राम यादव की खदान में डूबने से मृत्यु, पुष्पेन्द्र सिंह और छतराम की सर्पदंश से मौत, पवन सिंह धनुहार और मुन्ना लाल की तालाब में डूबने की घटना, तथा गोवर्धन मरकाम की सर्पदंश से मृत्यु शामिल हैं। सभी मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा से प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मिल सके।
यह पहल न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि संकट की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। ऐसे प्रयास प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उन्हें मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।





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