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गुरूवार, जनवरी 22, 2026
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अमानक आयुष दवा पर कड़ा एक्शन: ‘श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण’ की बिक्री पर तत्काल रोक, मेटफॉर्मिन की मिलावट उजागर

रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। औषधि गुणवत्ता जांच में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने जनस्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए ‘श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण’ की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जांच में यह दवा आयुष मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

कार्यालय औषधि निरीक्षक एवं जिला आयुष अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण (बैच नंबर 114)—निर्माण तिथि 05/24 और एक्सपायरी 05/26—का नमूना परीक्षण हेतु संग्रहित किया गया था। उक्त नमूना 17 जनवरी 2025 को राज्य परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर भेजा गया, जहां विस्तृत जांच के बाद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया।

परीक्षण रिपोर्ट में दवा के नमूने में एलोपैथिक औषधि ‘मेटफॉर्मिन’ की मिलावट पाई गई। यह मिलावट आयुष औषधियों के निर्धारित मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। रिपोर्ट के आधार पर दवा को स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं माना गया।

औषधि निरीक्षक सह जिला आयुष अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण, बैच नंबर 114 की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि उक्त बैच की दवा का विक्रय, वितरण और उपयोग तुरंत बंद किया जाए।

प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आयुष दवाओं की खरीद में बैच नंबर, निर्माण व एक्सपायरी तिथि अवश्य जांचें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की सूचना संबंधित विभाग को दें। यह कार्रवाई न केवल गुणवत्ता नियंत्रण की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि दवाओं में मिलावट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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