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शुक्रवार, जनवरी 23, 2026
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कोरबा में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन: 22 जनवरी तक दावा-आपत्ति का मौका

कोरबा (पब्लिक फोरम)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की उपस्थिति में प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में तैयार की गई इस सूची में अब मतदाता अपने नाम की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

कलेक्टर श्री दुदावत ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन दावा-आपत्तियों का निराकरण 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा और सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य
विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 एवं 19 के अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों को निर्वाचक सूची में पंजीकृत करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी योग्य नागरिक निर्वाचक सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

कोरबा जिले की वर्तमान स्थिति
कोरबा जिले में कुल चार विधानसभा क्षेत्र हैं – रामपुर, कोरबा, कटघोरा तथा पाली तानाखार। युक्तियुक्तकरण के पश्चात 132 नवीन मतदान केंद्र जुड़ने से जिले में अब कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1211 हो गई है। वर्तमान में कोरबा जिले में कुल 9,51,278 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4,09,417 पुरुष, 4,07,974 महिला तथा 19 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कैटेगरी ‘ए’ में 3,15,960, कैटेगरी ‘बी’ में 4,60,677 तथा कैटेगरी ‘सी’ में 40,882 मतदाता पाए गए हैं। अनकलेक्टेड फार्मों की स्थिति में कुल 1,33,741 प्रकरण सामने आए हैं, जो कुल मतदाताओं का 14.06 प्रतिशत है।

मतदाता कैसे करें नाम की जांच
मतदाता अपने नाम की जांच तीन तरीकों से कर सकते हैं – स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से, ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वह घोषणा पत्र के साथ फार्म-6, एनेक्सर-4 व अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है।

युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान
कलेक्टर ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में विशेष रूप से युवा मतदाताओं को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। जो युवा 01 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे, उन्हें फार्म-6 के साथ एनेक्सर-4 में दिए गए घोषणा पत्र संलग्न कर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आवश्यक दस्तावेज
घोषणा के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना एवं कारणयुक्त आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी को आपत्ति है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकता है।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर, सभी एसडीएम एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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