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गुरूवार, नवम्बर 27, 2025
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कोरबा: 46 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वेदांता को न्यायालयीन आदेश, जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील

कोरबा/बालकोनगर (पब्लिक फोरम)। जिला कोरबा में प्रभावित 46 परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार की व्यवस्था को लेकर स्थानीय निवासी सौरभ अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय और अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए बालको (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) को जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कही गई है।

उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका संख्या WPC 993/2024 की सुनवाई के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के पैरा 6, पंक्ति 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था बालको द्वारा की जानी है।” यह निष्कर्ष अपर कलेक्टर कोरबा द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 6344/2022-23 से भी प्रमाणित हो चुका है।

माननीय अपर कलेक्टर न्यायालय कोरबा ने 15 अक्टूबर 2025 को पारित अपने आदेश में बालको प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह सर्वेक्षण सूची में शामिल 46 नए प्रभावित परिवारों के संबंध में 17 मार्च 2023 के सहमति पत्र की धारा (2) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

प्रभावित परिवारों के अधिकार को कानूनी मान्यता

आवेदक सौरभ अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि ये न्यायालयीन आदेश पूर्णतः स्पष्ट, बाध्यकारी और प्रभावित परिवारों के अधिकारों को विधिक मान्यता प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि बालको प्रबंधन को आवश्यक निर्देश जारी कर 46 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा एवं रोजगार संबंधी कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

संलग्न किए गए दस्तावेज

आवेदन के साथ तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए गए हैं—
1. WPC 993/2024 का प्रतिवेदन (पैरा 6, पंक्ति 6)
2. जांच प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 6344/2022-23
3. अपर कलेक्टर न्यायालय का आदेश दिनांक 15.10.2025

शांति नगर, बालको नगर निवासी सौरभ अग्रवाल ने इस मामले में न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा कि न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों को उनका हक मिल सके।

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