रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड एवं महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिनांक 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को नियत है। उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/ दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश किया गया है।
अत: कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत मतदान दिवस मतदान दिनांक 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में झारखण्ड एवं महाराष्ट्र के नियोजित श्रमिकों को उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाना है।
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