रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रायगढ़ के गोवर्धनपुर के निकट केलो नदी पर बने पुल से भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण मंडल रायगढ़ की अनुशंसा पर लिया गया है, जिसमें पुल के स्लैब की कांक्रीट संरचना को भारी वाहनों के लिए असुरक्षित बताया गया है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को किए गए कांक्रीट परीक्षण के अनुसार, पुल की स्थिति भारी वाहनों के आवागमन के लिए मानक अनुरूप नहीं पाई गई। रायपुर की मार्शल जियो टेस्ट लैब और मुख्य अभियंता, सेतु परिक्षेत्र रायपुर द्वारा परीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि पुल के स्लैब को तोड़कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुल से भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है और वैकल्पिक मार्ग रायगढ़-पूंजीपथरा-तमनार-हुकराडीपा चौक-धौराभांठा-हमीरपुर-रायगढ़ इंदिरा विहार से आवागमन की अधिसूचना जारी की गई है।
तकनीकी विशेषज्ञों की विस्तृत समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुल की मौजूदा स्थिति जन सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जाएगा, जब तक कि पुल का पुर्ननिर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और जब तक नई जानकारी या निर्देश जारी नहीं होते, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
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