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उत्तराखंड बना UCC लागू करने वाला पहला राज्य: समान कानून लागू

उत्तराखंड (पब्लिक फोरम)। उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया है, जिससे राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यह ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि यह कदम समाज में समानता सुनिश्चित करेगा और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व निर्धारित करेगा। UCC लागू होने से विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लागू हो जाएगा।

UCC लागू होने से क्या बदलेगा?

1. विवाह का पंजीकरण अनिवार्य:-
विवाह के 6 महीने के भीतर पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
26 मार्च 2010 से पहले की शादियों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है।
पंजीकरण न कराने पर ₹25,000 का जुर्माना और सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

2. संपत्ति में समान अधिकार:
बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा।
जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा।

3. तलाक के समान कानून:
सभी धर्मों के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा।

4. लड़कियों की शादी की समान उम्र:
सभी धर्मों और जातियों के लिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होगी।

5. लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य:
18 से 21 वर्ष के कपल को माता-पिता की सहमति लेनी होगी।

6. हलाला प्रथा समाप्त:
UCC के तहत हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगा दी गई है।

अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर समुदाय, और धार्मिक पूजा परंपराओं को UCC से बाहर रखा गया है।

UCC लागू करने की प्रक्रिया:
UCC लागू करने से पहले राज्य सरकार ने व्यापक विचार-विमर्श किया। विशेषज्ञ समिति के माध्यम से सुझाव लिए गए। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने UCC की नियमावली पर अपनी सहमति दी। इसके लिए एक जागरूकता अभियान और पोर्टल भी लॉन्च किया गया।

भाजपा का चुनावी वादा हुआ पूरा:
2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने UCC लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा ने सत्ता में लौटने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC से समाज में समानता और एकरूपता आएगी। यह न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक क्रांतिकारी कदम है।

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