रायगढ़(पब्लिक फोरम)। 8 फरवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन अंतर्गत प्रत्याशियों को मतदान के अंतिम 48 घंटों में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्रों) में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन कराया जाना आवश्यक है। इसके तहत जिले में 10 एवं 11 फरवरी 2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन का जिला निर्वाचन कार्यालय के मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से पूर्व प्रमाणन आवश्यक है।
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण
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