कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिला प्रशासन ने हसदेव बराज पुल के रखरखाव कार्य को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हसदेव बराज पुल पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर छह महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध बराज के गेटों की मरम्मत, सुधार और पेंटिंग कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लगाया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पुल की सुरक्षा और दीर्घकालिक टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था
प्रतिबंध अवधि के दौरान यात्रियों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
कटघोरा, जमनीपाली और दर्री की ओर से आने वाले वाहन अब नवनिर्मित पुल के माध्यम से कोरबा तथा रूमगरा की दिशा में आवागमन कर सकेंगे। वहीं, कोरबा और रूमगरा से दर्री तथा जमनीपाली की ओर जाने वाले वाहनों को भवानी मंदिर के समीप स्थित नवनिर्मित पुल से होकर जाना होगा।
यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि क्षेत्र में आवागमन बाधित न हो और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।





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