नगर निगम और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई
कोरबा (पब्लिक फोरम)। शहर के चौपाटी क्षेत्र के नज़दीक संचालित श्री देव आइसक्रीम फैक्ट्री के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर नगर निगम और श्रम विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है।
19 अप्रैल को नगर निगम और श्रम अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जाँच की और फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया। जाँच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में एक 17 वर्षीय नाबालिग बाल श्रमिक काम कर रहा था। इसके चलते बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसके अलावा, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया। इन सभी कानूनों के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
कलेक्टर अजीत वंसत ने पहले ही नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर तत्काल जाँच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।
इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है, और अधिकारी अन्य फैक्ट्रियों की भी जाँच कर रहे हैं।
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