कोरबा: न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सख्त कदम उठाया
कोरबा (पब्लिक फोरम)। ग्राम पंचायत रजगामार की सरपंच श्रीमती रमूला राठिया को वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोपों के चलते पद से हटाते हुए आगामी छह वर्षों के लिए निर्वाचन में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा ने 9 जनवरी 2025 को पारित किया।
ग्राम पंचायत रजगामार में 15वें वित्त आयोग की राशि और मूलभूत विकास निधियों में गड़बड़ी की शिकायतें जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त हुई थीं। जांच में यह खुलासा हुआ कि सरपंच और सचिव ईश्वर धिरहे ने 1.56 करोड़ रुपये के अनियमित व्यय किए, जिनमें से 72 लाख रुपये वसूली योग्य पाए गए।
शिकायत के आधार पर एसडीएम कार्यालय ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पंचायत द्वारा 9 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। दल ने मौके पर जाकर तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में किए गए कार्यों की पुष्टि की। इसके अलावा कैशबुक और बिल-वाउचर का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।
सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर और साक्ष्य प्रस्तुत करने में वे विफल रहीं। मौके की जांच और प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि विकास कार्यों में अनियमितता और धन का दुरुपयोग हुआ है।
सभी तथ्यों और जांच प्रतिवेदनों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि श्रीमती रमूला राठिया छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1)(क) के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही हैं। नतीजतन, उन्हें सरपंच पद से हटाकर छह वर्षों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में अयोग्य घोषित किया गया है।
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