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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: कोरबा कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई महत्वपूर्ण कार्यशाला

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कलेक्ट्रेट में कार्यशाला आयोजित हुई

राज्य सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी अतुल वर्मा ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कलेक्ट्रेट के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री ए के वर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूचना के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।

श्री वर्मा ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने 2022 में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी अपनी जानकारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कार्यों में शीघ्रता आती है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 17,277 अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि कोरबा जिले में 15-20 प्रतिशत लोगों का पंजीकरण अभी बाकी है। उन्होंने वेब पोर्टल के प्रमुख बिंदुओं को भी स्पष्ट किया, जैसे कि जनसूचना अधिकारी के पंजीकरण में उनके नाम, पता, पदनाम और जन सूचना अधिकारी की जानकारी आवश्यक होती है।

श्री वर्मा ने बताया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी, आवेदक को 45 दिन का समय देता है, और आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपये साधारण डाक के लिए लिया जाता है। कार्यशाला में श्री वर्मा ने यह भी बताया कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए 100 पेज तक की जानकारी मुफ्त होती है, और उन्हें एसईसीसी सूची के आधार पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना के अधिकार के तहत 20 साल से पुरानी जानकारी देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।

कार्यशाला के दौरान, अधिकारियों ने श्री वर्मा से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिनका उन्होंने समाधान किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री मनोज कुमार बंजारे, संयुक्त कलेक्टर श्री कौशल तेंदुलकर सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। यह कार्यशाला अधिकारियों को सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी, जिससे जन सूचना की प्राप्ति में पारदर्शिता और तत्परता आएगी।

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