परसाभांठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहनों के परिचालन का समय निर्धारित
कोरबा/बालकोनगर (पब्लिक फोरम)। शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक, बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक, अब सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर अजीत वसंत ने 19 अप्रैल को जारी आदेश में यह पाबंदी लगाई है।
यह निर्णय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लिया गया है।
आदेश में क्या है?
समय: सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक।
प्रतिबंधित वाहन: सभी प्रकार के भारी वाहन।
अनुमतिप्राप्त वाहन: हल्के वाहन, स्कूल बसें, एम्बुलेंस, और इमरजेंसी सेवाएं
गति सीमा: 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
बालको परसाभांठा चौक के पास लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं। स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा। व्यस्त समय में यातायात जाम को कम करना।
इससे क्या होगा?
जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दीर्घकालिक समाधान पर विचार किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कोरबा शहरवासियों के लिए राहत भरा होगा, खासकर बालकोनगर और आसपास के लोगों के लिए जो इस मार्ग का नियमित रूप से उपयोग करते हैं।
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