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बुधवार, फ़रवरी 5, 2025
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दुर्घटना का शिकार हुए जिले के पंजीकृत श्रमिक सुरक्षा बीमा का लाभ लेने कर सकते हैं आवेदन

कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिले के वे पंजीकृत श्रमिक, जिनका ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक पंजीकरण हुआ है और जिनकी मृत्यु या अपंगता किसी दुर्घटना के कारण 31 मार्च 2022 तक हुई है, उन्हें भारत सरकार द्वारा सुरक्षा बीमा का लाभ एक्सग्रेशिया के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के तहत, दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आंखों, हाथों, पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ और एक पैर या एक आंख और एक पैर की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति होने पर 2 लाख रूपए और एक आंख या एक हाथ या एक पैर की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति होने पर 1 लाख रूपए दिए जाएंगे।
सहायक श्रम आयुक्त ने जिले के ऐसे श्रमिकों को बीमा का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में आवेदन करने का आह्वान किया है। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा, जैसे कि धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मचारी, कचरा उठाने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फूटकर सब्जी, फल, फूल बेचने वाले, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, रेजा, जनरेटर, लाईट उठाने वाले, केटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल, साइकिल मरम्मत करने वाले आदि। इसके अलावा, गैरेज में काम करने वाले, परिवहन में लगे मजदूर आदि भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

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