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रायगढ़: नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन, 23 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों का मौका

रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 की तैयारी के तहत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्री कार्तिकेया गोयल, ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया।

नगरीय निकाय चुनाव: मतदाता सूची और दावा-आपत्ति का समय
कलेक्टर गोयल ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव 2024 के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को किया गया है। जो नागरिक 23 अक्टूबर 2024 तक सूची में त्रुटि देखते हैं या सुधार करवाना चाहते हैं, वे अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इस अवधि में हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दावे-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 नवंबर 2024 को किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 को होगा। इस सूची के संबंध में नागरिक 24 से 29 अक्टूबर 2024 तक अपने दावे-आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 29 नवंबर 2024 को किया जाएगा।

आवश्यक जानकारी: पात्रता और नियम
कलेक्टर गोयल ने स्पष्ट किया कि दोनों चुनावों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्रता तिथि 1 जनवरी 2024 तय की गई है। जो नागरिक 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2024 के बाद पूर्ण करेंगे, वे इन चुनावों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के योग्य नहीं होंगे। इसके साथ ही, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पहले विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर योग्य नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के सुधार के लिए पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित की है। दावे और आपत्तियों की जांच, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 8 नवंबर 2024 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद, किसी भी आपत्ति के खिलाफ अपील का अवसर दिया जाएगा, जिसका निराकरण 5 दिनों के भीतर किया जाएगा।
यह प्रक्रिया चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा है और सभी नागरिकों को अपने मतदान अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए।

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