रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2025 जिले में सम्पन्न कराया जा रहा है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 29 अक्टूबर 2024 दिन-मंगलवार को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों एवं विहित स्थानों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक समस्त मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल अधिकारियों एवं अविहित अधिकारियों द्वारा दावा/आपत्तियां प्राप्त करेंगे। फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का प्रकाशन पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की प्रति बूथ लेवल अधिकारी/ अविहित अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे जहां आम जनता/मतदाता निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर सकते हैं यदि निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नहीं है तो फार्म-6 के माध्यम से नाम जोडऩे की कार्यवाही कर सकते हैं एवं किसी मतदाताओं के स्थायी रूप से अन्यत्र चले जाने अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में फार्म-7 भरकर निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने हेतु आवेदन भरा जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मतदातागण फार्म-8 भरकर संशोधन की कार्यवाही कर सकते हैं।
आयोग के निर्देशानुसार ‘एक पात्र नागरिक, जो 18 वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात् 01 अपै्रल 2024, 01 जुलाई 2024 या 01 अक्टूबर 2024 में से किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में, प्ररूप 6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा।
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