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गुरूवार, जनवरी 22, 2026
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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना: कोरबा जिले को 2025-26 का लक्ष्य, स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित

कोरबा (पब्लिक फोरम)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत जिला कोरबा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके तहत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा द्वारा जिले में निवासरत गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति युवक-युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।

योजना के अंतर्गत आवेदक स्थानीय आवश्यकता एवं अपनी दक्षता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों का चयन कर सकते हैं। इनमें किराना, मनिहारी, कपड़ा व्यवसाय, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित अन्य उपयुक्त स्वरोजगार गतिविधियां शामिल हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक है कि आवेदक कोरबा जिले का मूल निवासी हो, जिसके प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल जैसे दस्तावेज भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना आवश्यक है, जिसके लिए वैध जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में पांचवीं, आठवीं अथवा दसवीं कक्षा की अंकसूची या कोई अन्य मान्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।

इसके साथ ही आवेदक को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि उसने पूर्व में किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अनुदान प्राप्त नहीं किया है। इस शपथ पत्र की दो छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण किए जाने के उपरांत बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत ऋण राशि पर भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।

इच्छुक पात्र हितग्राही अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा (छत्तीसगढ़) के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 27 से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित स्थल पर जमा कर सकते हैं। समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपूर्ण अथवा अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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