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रविवार, जुलाई 27, 2025
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: कोरबा में 8 मार्च, 2025 को समझौता योग्य मामलों का निपटारा

कोरबा (पब्लिक फोरम)। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 8 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, बैंक संबंधी प्रकरण, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत केस, वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावे और अन्य सिविल मामलों को सुलझाया जाएगा। 

माननीय सत्येंद्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के अध्यक्ष, ने इस लोक अदालत में 5 से 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ. ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), सुनील कुमार नंदे, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अविनाश तिवारी, श्रम न्यायाधीश, शीलू सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती प्रतिक्षा अग्रवाल, वरिष्ठ श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश, सत्यानंद प्रसाद, तृतीय वरिष्ठ श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश, कु. डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंजीत जांगड़े, कनिष्ठ श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश, श्रीमती ऋचा यादव, कनिष्ठ श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश, और लव कुमार लहरे, द्वितीय कनिष्ठ श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश उपस्थित रहे। इसके अलावा, तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला और पाली के न्यायिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 

जो भी पक्षकार अपने लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा (फोन नंबर: 07759-299134), तालुका विधिक सेवा समिति, कटघोरा (फोन नंबर: 07815-250833), तालुका विधिक सेवा समिति, पाली (फोन नंबर: 07816-232037), और तालुका विधिक सेवा समिति, करतला (फोन नंबर: 07759-279833) से संपर्क किया जा सकता है। 

इस आयोजन का उद्देश्य लंबित मामलों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटाना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके।

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