कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, कोरबा द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्री नंद सिंह को उनके निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्ति की कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कार्यालय पत्र क्रमांक 815, दिनांक 03 मई 2025 के अनुसार, श्री नंद सिंह दिनांक 31 जनवरी 2025 से 03 फरवरी 2025 तक तीन दिनों के अवकाश पर थे। किन्तु इसके पश्चात दिनांक 04 फरवरी 2025 से 03 अप्रैल 2025 तक वह बिना किसी पूर्व सूचना या आवेदन के लगातार अनुपस्थित रहे हैं।
न्यायालय प्रशासन ने इस अनुपस्थिति को घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए अत्यंत गंभीर मामला है। उल्लेखनीय है कि श्री नंद सिंह की नियुक्ति कार्यालय आदेश क्रमांक 298/दो-11-02/2018, दिनांक 21 दिसंबर 2022 के तहत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले “वाटरमेन” पद पर की गई थी।
उनकी नियुक्ति की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि–
कंडिका 05 के अनुसार, किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ता प्रदान कर सेवा समाप्त की जा सकती है।
कंडिका 10 के अनुसार, यदि नियुक्त कर्मचारी का कार्य व्यवहार असंतोषजनक पाया जाए अथवा किसी अन्य कारण से आवश्यक समझा जाए, तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है, बिना कोई कारण बताए।
इस आधार पर नंद सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर स्वयं उपस्थित होकर इस कार्यालय में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
यह नोटिस न्यायालय के अनुशासन और कार्य संस्कृति को बनाए रखने की दिशा में एक स्पष्ट और सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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