राजीनामा, बिल, बीमा आदि के मामलों का होगा निराकरण
कोरबा (पब्लिक फोरम)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, 13 जुलाई 2024 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी लाने और प्रभावित पक्षों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला न्यायालय के अंतर्गत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकरणों और प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण के लिए खंडपीठों का गठन किया जाएगा।
लोक अदालत के माध्यम से सिविल एवं राजस्व न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, सिविल, निष्पादन, विद्युत संबंधी मामलों और पारिवारिक विवादों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग और नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण भी प्री-लिटिगेशन मामलों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। विधिवत पंजीयन उपरांत, संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खंडपीठ में निराकृत किए जाएंगे।
इस प्रकार, पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का त्वरित और सुलभ निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। यह पहल न्याय प्रणाली में सुधार और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को: त्वरित और सुलभ न्याय का प्रभावशाली माध्यम
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