कोरबा (पब्लिक फोरम)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को किया जाएगा।
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है, जिसका मुख्य उद्देश्य है – विवादों का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से, बिना लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि न्याय तक आम जनता की सहज पहुँच भी सुनिश्चित होती है।
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, धन वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा मामले, तथा ट्रैफिक चालान जैसे विवादों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा, वे मामले भी निपटाए जाएंगे जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जिन्हें प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत सुलझाया जा सकता है। इनमें बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर, टेलीफोन बिल आदि से जुड़े मामले प्रमुख होंगे।
जिला न्यायालय कोरबा के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में भी लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा सहित व्यवहार न्यायालय कटघोरा, करतला और पाली में खंडपीठ का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और अपने लंबित प्रकरणों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराकर न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं सहज बनाएं।
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