राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायिक अधिकारियों की बैठक संपन्न
कोरबा (पब्लिक फोरम)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिला न्यायालय कोरबा एवं तहसील विधिक सेवा समितियों (कटघोरा, करतला, पाली) तथा समस्त राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतें लगाई जाएंगी।
इस लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, बैंक संबंधी विवाद, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत केस, वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावे तथा अन्य सिविल विवाद शामिल किए जाएंगे।
प्राथमिकता: 5 से 10 वर्ष से लंबित मामले
श्री सत्येंद्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने 7 अप्रैल 2025 को न्यायालय भवन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिक से अधिक मामलों, विशेषकर 5 से 10 वर्ष से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौते हेतु रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपस्थित प्रमुख न्यायाधीश
– श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)
– श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
– डॉ. ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (POCSO एक्ट)
– श्री सुनील कुमार नंदे, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
– सुश्री सीमा प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC)
– श्री शीलू सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
– अन्य वरिष्ठ एवं कनिष्ठ श्रेणी के न्यायाधीशगण
कैसे भाग लें?
जो पक्षकार लंबित मामलों का समझौता कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:
– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा: ☎ 07759-299134
– तहसील विधिक सेवा समिति, कटघोरा: ☎ 07815-250833
– तहसील विधिक सेवा समिति, पाली: ☎ 07816-232037
– तहसील विधिक सेवा समिति, करतला: ☎ 07759-279833
इस अवसर का लाभ उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित एवं सरल बनाएं!
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