कोरबा (पब्लिक फोरम)। नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएँ) 2024 योजना के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा ने स्वयंसेवी संस्था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल्टरनेटिव केयर, इंडिया, यूनिसेफ, और छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर, कोरबा में 16 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:00 बजे आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में “उमंग” पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई। स्टेट फोस्टर केयर ऑफिसर और बिलासपुर संभाग के प्रोग्राम ऑफिसर की उपस्थिति में पोषण देखभाल की अवधारणा, इसकी आवश्यकता, पोषक परिवार बनने की योग्यताएँ, बच्चों को पोषण देखभाल में लेने की आयु सीमा, पोषण देखभाल और दत्तक ग्रहण के बीच अंतर, बच्चों के लिए पुनर्वास, पोषक परिवार की जिम्मेदारियाँ, और पोषण देखभाल की प्रक्रिया जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
कार्यक्रम में श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी पीए एक्ट), कोरबा, सुश्री डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार साहू, जिला न्यायालय के कर्मचारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, कोरबा के काउंसलर और स्टाफ, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता मित्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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