नई दिल्ली (पब्लिक फोरम)। केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें
– निश्चित पेंशन: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की हो।
– निश्चित न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।
– निश्चित पारिवारिक पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसके मूल वेतन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा।
– महंगाई राहत (Dearness Relief): इन पेंशनों पर महंगाई के अनुसार महंगाई राहत भी दी जाएगी, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगी।
– ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसके अंतिम 6 महीनों की सैलरी और भत्ते का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जो उसके अंतिम मूल वेतन का 1/10वां हिस्सा होगा।
इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद अधिक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें और उनके परिवार को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
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