कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा पावर लिमिटेड (केपीएल) के पताढ़ी स्थित संयंत्र परिसर को जिला प्रशासन ने संरक्षित (प्रतिषिद्ध) क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-25, 26 एवं 28 तथा गोपनीय अधिनियम, 1923 की धारा-2(डी) के तहत जारी किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरबा पावर लिमिटेड (केपीएल) संयंत्र ग्राम पताढ़ी में स्थित एक ताप विद्युत गृह है, जो चार चरणों में प्रस्तावित परियोजना के रूप में ग्राम पताढ़ी, पहंदा, खोड्डल, ढनढनी, सरगबुंदिया और कटबितला (तहसील एवं जिला कोरबा) के आसपास फैला हुआ है।
अधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार, संयंत्र के गेट क्रमांक-01 और 02 पर समय-समय पर विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम, काम रोको आंदोलन तथा तालाबंदी जैसी गतिविधियों की संभावना बनी रहती है। इन गतिविधियों से संयंत्र क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, जिससे विद्युत उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।
इसी परिप्रेक्ष्य में प्राधिकृत अधिकारी, कोरबा पावर लिमिटेड द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि संयंत्र क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि उत्पादन कार्य निर्विघ्न रूप से जारी रह सके।
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा ने तहसीलदार बरपाली एवं थाना प्रभारी, थाना उरगा से प्रतिवेदन प्राप्त कर बताया कि केपीएल संयंत्र परिसर में अतीत में कई बार आंदोलनात्मक गतिविधियां हुई हैं और वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए सुरक्षा दृष्टि से इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए संयंत्र परिसर को प्रतिषिद्ध (संरक्षित) क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब इस आदेश के तहत संयंत्र परिसर में प्रवेश एवं गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है या किसी प्रकार की निषिद्ध गतिविधि करता है, तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 26(3) एवं (4) के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और निरंतर विद्युत उत्पादन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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