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बुधवार, फ़रवरी 5, 2025
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खरसिया पुलिस की माइनर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: महुआ शराब की अवैध बिक्री में आरोपी को भेजा जेल

रायगढ़(पब्लिक फोरम)।थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में दिनांक 24.09.2024 को खरसिया पुलिस द्वारा माइनर एक्ट के तहत ग्राम सरवानी में एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गोपी राम उरांव, निवासी वार्ड नं. 16, ग्राम सरवानी, अपने घर से महुआ शराब का अवैध रूप से भंडारण और बिक्री कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गोपी राम उरांव के कब्जे से 09 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग ₹1800/- है, बरामद की गई। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह एक लीटर शराब ₹200 में बेच रहा था। मौके पर शराब बेचने से प्राप्त ₹200 की राशि भी जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी गोपी राम उरांव, पिता स्व. तुलाराम उरांव, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 16, ग्राम सरवानी, थाना खरसिया के विरुद्ध धारा 34 (2), 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर पेश किया। बाद में आरोपी को अदालत से जेल वारंट जारी होने पर खरसिया पुलिस द्वारा जेल दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में खरसिया पुलिस की टीम में सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर, आरक्षक योगेश साहू, रमेश बरेठ, अशोक कंवर, सत्यनारायण सिदार और महिला आरक्षक गुणवती भगत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। खरसिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जारी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में ऐसे अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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