“अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित विधिक जानकारी प्रदान की गई”
कोरबा/बालकोनगर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के राज्य कार्ययोजना के अनुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा (छत्तीसगढ़) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में 01 मई, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कु. डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा द्वारा भारत एल्युमिनियम एम्पलाईज यूनियन (सीटू) के कार्यालय, बालकोनगर में एक “विधिक जागरूकता कार्यक्रम” आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके “वैधानिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, और कानूनी सुरक्षा उपायों” के प्रति सचेत करना था। सचिव कु. डिम्पल ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए बताया कि “कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं और श्रमिकों को भी अपने अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है।”
भारतीय संविधान में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जैसे:
– निश्चित कार्य घंटे
– न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान
– सुरक्षित कार्यस्थल की गारंटी
– श्रम न्यायालयों की स्थापना, जो श्रमिकों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने में सहायक हैं।
इसके अलावा, श्रमिकों को “राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)” द्वारा संचालित “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाओं” और “10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत” के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर भारत एल्युमिनियम एम्पलाईज यूनियन (सीटू) के प्रदेश अध्यक्ष एस.एन. बनर्जी, महासचिव अमित गुप्ता, परिवहन संघ के अध्यक्ष जी.डी. महंत, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा के अधिकार मित्र उपेंद्र राठौर, गोपाल चंद्रा, श्रीमती उमा नेताम, पी.एल सोनी, सतीश यादव के साथ-साथ बड़ी संख्या में श्रमिकगण उपस्थित रहे।
यह कार्यक्रम श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
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