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रविवार, सितम्बर 14, 2025
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छत्तीसगढ़ में उद्योगों को मिली बड़ी राहत! अब एक ही प्लॉट पर दोगुना निर्माण: जानिए नए भूमि विकास नियम

रायपुर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर किए गए इन बदलावों के तहत अब उद्योग एक ही भूखंड पर पहले से दोगुना निर्माण कर सकेंगे। यह संशोधन 24 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। 

प्रमुख बदलाव: 
1. फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ा
   – फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए “FAR 1.5 से बढ़ाकर 3.0” कर दिया गया है, जिससे उद्योगों को अधिक निर्माण की छूट मिलेगी। 
   – इससे “MSME और स्टार्टअप्स” को कम लागत में अधिक स्थान मिल सकेगा। 

2. ग्राउंड कवरेज में वृद्धि 
   – औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज “60% से बढ़ाकर 70%” कर दिया गया है। 
   – सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग संभव होगा। 3. व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR 5.0
   – 5 एकड़ या अधिक के भूखंडों पर, जहाँ 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच हो, “FAR 5.0” लागू होगा। 
   – यदि भूखंड “सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD)” या “ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन” में आता है, तो “अतिरिक्त 2.0 FAR” मिलेगा, यानी कुल “FAR 7.0” तक हो सकेगा। 

3. व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR 5.0
   – 5 एकड़ या अधिक के भूखंडों पर, जहाँ 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच हो, “FAR 5.0” लागू होगा। 
   – यदि भूखंड “सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD)” या “ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन” में आता है, तो “अतिरिक्त 2.0 FAR” मिलेगा, यानी कुल “FAR 7.0” तक हो सकेगा। 

मुख्यमंत्री का बयान: 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि इन सुधारों से राज्य में “औद्योगिक और व्यावसायिक विकास” को बढ़ावा मिलेगा। इससे “निवेश बढ़ेगा, रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे” और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। 

यह संशोधन “नगर एवं ग्राम निवेश विभाग” द्वारा उद्योग-हितैषी नीति के तहत किया गया है, ताकि राज्य में “व्यापार और उद्योगों को नई गति” मिल सके। 

छत्तीसगढ़ सरकार के इन नए नियमों से उद्योगों को “अधिक निर्माण की स्वतंत्रता” मिलेगी, जिससे राज्य में “निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा” और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
(प्रशासनिक सूत्रों पर आधारित)

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