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गुरूवार, फ़रवरी 6, 2025
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स्थानीय हितों के लिए संघर्ष करने प्रतिबद्ध है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस

हमर संग चलव, हमर संग जुड़व, हमर संग लड़व, हमर संग जीतव

कोरबा (पब्लिक फोरम)। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (Indian National Trade Union Congress Chhattisgarh) के जिलाध्यक्ष शशांक दुबे ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि कोरबा क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें एनटीपीसी लिमिटेड जमनी पाली का 2600 मेगावाट का Thermal Power Plant, भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का 500000 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एलुमिनियम संयंत्र 1200 और 540 मेगावाट का पावर प्लांट, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हसदेव थर्मल पावर प्लांट का (210*4 = 840 और 500 MW) एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 500 MW का थर्मल पॉवर प्लांट, South Eastern Coalfields Limited का Gevra, Dipka, Kusmunda, Manikpur, Rajgamar, Bankimonga में खदान संचालित है जिसकी क्षमता 100 मिलियन टन प्रति वर्ष से भी अधिक है, Lanco Amarkantak Power Plant का 600 MW एवं ACB India Limited का 300 MW, 270 MW का पावर प्लांट संचालित है।

इस प्रकार से कोरबा क्षेत्र समस्त खनिज संसाधनों एवं जीविका के स्त्रोत उपलब्ध है एसईसीएल Gevra पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान है एवं भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड एकमात्र एलुमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ का है इसकी उत्पादन क्षमता कुछ ही वर्षों में दुगनी होने वाली है साथ ही साथ एसईसीएल भी अपनी क्षमता का विस्तार करने वाला है इसके अलावा कोरबा में और भी नया विस्तार परियोजना आगामी वर्षों में प्रस्तावित है देश विदेश की नामचीन कंपनियां कोरबा क्षेत्र में कार्यरत है उसके बावजूद क्षेत्र में लाखों स्थानीय निवासी आज बेरोजगार हैं।

सैकड़ों भूविस्थापित आज अपनी जल जंगल जमीन को औद्योगिक विकास के लिए देकर भी खुद अपने अधिकारों से वंचित है और मुआवजा बसावट रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं ! इन खदानों उद्योगों के प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण सैकड़ों मजदूरों युवाओ और किसानों का शोषण सदैव होता रहा है जिसके लिए राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस सदैव लड़ाई लड़ता आया है और उनके हितों की रक्षा करने हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है ! हम सभी मजदूर भाइयों बहनों युवाओं से आग्रह करते हैं कि वह हमारे संगठन के साथ जुड़े ताकि सभी एकजुटता के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई पूरी क्षमता के साथ लड़ सके ! राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस मजदूरों, युवाओ, स्थानीय लोगों के हित के लिए निम्न मांगों एवं नियमों को सभी औद्योगिक संस्थानों, खदानों में लागू कराने के लिए वचनबद्ध है!

1. समस्त औद्योगिक संस्थानों में 90% स्थानीय Graduate Postgraduate लोगों को Executive, Non Executive के तौर पर Company Payroll और Outsourcing Company में GET, PGET, Management Trainee, Graduate Trainee के तौर पर भर्ती किया जाये एवं स्थानीय मजदूरों को 100 % भर्ती किया जाये एवं कुशल अकुशल मजदूरों का समस्त औद्योगिक संस्थानों और खदानों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाये इस हेतु एक कोटा एवं स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण प्रदान किया जाये !

2. Balco, NTPC, SECL, CSEB जैसे उपक्रमों में प्रत्येक वर्ष श्रम एवं रोजगार कार्यालय मंत्रालय एवं केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के निर्देशों के अनुसार Wage Revision, VDA, Salary Increment, PF, ESI, Conveyance Allowance, HRA, LTA, CL, EL, Canteen And Dress Allowance और केंद्रीय कर्मचारियों के समान ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के तहत सभी लाभ संविदा कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा अनुरूप समान काम समान वेतन अनुसार प्रत्येक वर्ष के नए वित्तीय वर्ष के साथ ही प्रदान किया जाये !

3. सभी उद्योगों और खदानों में Apprenticeship Act 1961, 1973, 1986 के अंतर्गत ITI, Bsc, Bcom, B. Tech Graduate युवाओ की भर्ती हो उसके उपरांत उन्हें कंपनी के Under एवं Outsourcing Companies में 3 साल के लिए Retainer, Technical Consultant, Technical Advisor, Fixed Term Contract में नियोजित किया जाये और Performance के अनुरूप उन्हें Regular Employee के तौर पर फिर नियोजित किया जाये !

4. अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों का प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत Designation, Grade, Payscale में changes करके उनका Promotion किया जाये एवं लगातार 2 वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों को Long Term Settlement Contract में शामिल किया जाये !

5. CSR मद और Labour Welfare Fund के उपयोग श्रमिकों के बच्चों की प्राथमिक से लेकर उच्चशिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना के तहत गरीब वर्ग के विद्यार्थियों की सहायता हेतु किया जाये और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें ही अपने उद्योगों और खदानों में रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाये !

6. श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों के समान स्थायी आवास, पेयजल, बिजली, की आपूर्ति एवं साफ़ सफाई समय समय पर Maintenance उक्त कंपनियों द्वारा की जाये !

7. उद्योगों, खदानों एवं सड़क दुर्घटनाओं अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण यदि किसी स्थायी कर्मचारी, अस्थायी मजदूर चाहे वह व्यक्ति 2 दिवस के लिए भी इन संस्थानों में कार्य किया हो साथ ही यदि किसी व्यक्ति की इन संस्थानों के उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक फर्म/कंपनी के द्वारा मृत्यु अथवा गंभीर तरीके से घायल हो जाता है तो उन्हें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 एवं मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार उक्त उद्योगों, खदानों के प्रबंधन द्वारा न्यूनतम 25 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को प्रदान की जाये ! जो समय समय पर मांग के अनुसार बढ़ाया जाएगा !

8. हर माह में 2 बार समस्त उद्योगों एवं खदानों में Occupational Safety Health And Working Conditions Code 2020 के तहत Safety Audit, Job Safety Analysis, Risk Assessment, Third Party Safety Inspection जांच कमेटी द्वारा करवायी जाये जिसमें एक व्यक्ति केंद्रीय अथवा राज्य सहायक श्रम आयुक्त (ALC, RLC(C)), क्षेत्रीय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी, DGMS के अधिकारी एवं मजदूर संगठन के पदाधिकारी हो तथा जांच कमेटी के जिला अध्यक्ष के तौर पर कलेक्टर हो !

9. सभी स्थानीय छोटे बड़े ठेका मजदूरों को प्राथमिकता देते हुए Expansion Project और O&M में कार्य दिया जाये साथ ही स्थानीय भू विस्थापितों व्यापारियों एवं उद्यमियों को Self Business करने हेतु शॉपिंग काम्प्लेक्स, औद्योगिक उपक्रम, Vendor, Distributor के तौर पर Public – Private Partnership के तहत अवसर प्रदान किया जाये !

10. क्षेत्र के युवाओं के अच्छी शिक्षा के लिए एक कॉलेज की व्यवस्था की जाये जिसमें Science, Engineering, Law, CA, Management, Arts सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हो साथ ही IIT, IIM, ICAI की तर्ज़ पर उसे विकसित किया जाये और उक्त Companies के Managing Directors, CEO एवं जिला प्रशासन, सांसद, विधायक, तकनीकी शिक्षा मंत्री ही Chairperson एवं Board Members हो साथ ही उनमें 100% Job Placement की व्यवस्था भी की जाये ! समय समय पर Industrial Training, Internships के माध्यम से उद्योगों में कार्य करने हेतु सभी प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाये !

11. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु सभी उद्योगों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के नए गाइडलाइंस के अनुसार नए प्रदुषण नियंत्रण तकनीकों की स्थापना एवं संचालन किया जाये ! नियमों के उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही हेतु संगठन प्रयासरत रहेगा !

12. कैंसर, दमा, अल्सर, Brain tumor जैसे घातक रोगों के इलाज हेतु 200 Bed की व्यवस्थाओं से परिपूर्ण AIIMS दिल्ली एवं Tata Memorial Hospital के समान नवीन हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जिसमें कर्मचारियों, श्रमिकों एवं आम नागरिकों के ईलाज की व्यवस्था निःशुल्क हो एवं आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके ईलाज की सभी व्यव्स्था हो !

13. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी मजदूरों, कर्मचारियों, स्थानीय लोगों, व्यवसायियों के प्रतिनिधि के तौर पर भी एक डायरेक्टर को प्रत्येक 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा सभी मजदूरों, कर्मचारियों, व्यवसायियों, एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा जो वेतन समझौते, विस्तार परियोजना, स्थानीय लोगों एवं व्यवसायियों के समस्याओं के समाधान एवं हितों की रक्षा को सुनिश्चित करेगा जो सभी यूनियन, स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं, स्थानीय व्यावसायियों का प्रतिनिधित्व इन कंपनियों के चेयरमैन, Managing Director के समक्ष करेगा !

उक्त माँगों एवं नियमों की पूर्ति के साथ साथ समस्त कोरबा क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में लागू कराने हेतु भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस (इंटक छत्तीसगढ) के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी एवं जिला पदाधिकारी वचनबद्ध हैं उक्त सभी नियमों एवं माँगों के लिए संगठन हर संभव प्रयास करेगा एवं संघर्षरत रहते हुए समय समय पर आंदोलन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक सम्बंध संहिता 2020, और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार ही किया जाएगा। ज्ञात हो कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुबे एवं प्रदेश महामंत्री रजनीश सेठ हैं।

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