कोरबा (पब्लिक फोरम)। नई दिल्ली नालसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण को लेकर 11 फरवरी 2023 को हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरबा में किया गया है। जिसके लिए श्री डीएल कटकवार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशानुसार जिला न्यायालय स्तर तथा व्यवहार न्यायालय कटघोरा, करतला एवं पाली हेतु कुल 16 न्यायिक अधिकारियों की खंडपीठ तैयार की गई है।
लोक अदालत में रखे जाने वाले कुल चिन्ह अंकित प्रकरणों की संख्या लगभग 1200 एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या 2200 है सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा पक्षकारों एवं उनकी अधिवक्ताओं को लोक अदालत में शारीरिक रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा।
उक्त खंडपीठ लोक अदालत की प्रकरणों का ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से सुनवाई करेगी पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से घर कार्यालय में रहते हुए जिस टीम ईट के माध्यम से जुड़ेंगे। ऑनलाइन जुड़ने के लिए वेबसाइट http//district.ecourts.gov.in/korba सीलिंग कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के दूरभाष क्रमांक 0775-928939 अथवा जिला न्यायालय के टेक्निकल स्टाफ की सहायता ले सकते हैं।
11 फरवरी 2023 को राजस्व न्यायालय हेतु कुल 24 खंडपीठ का गठन किया गया है। जिसमें समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, पाली एवं हरदी बाजार अतिरिक्त तहसीलदार भैसमा, बरपाली एवं समस्त नायब तहसीलदार कोरबा, करतला, कटघोरा बरपाली, दीपका पर्सन पोड़ी-उपरोड़ा, पाली की खंडपीठ के द्वारा राजस्व मामले भू अर्जन सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा।
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