रायगढ़। शासन द्वारा होली पर्व 25 मार्च 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने उक्त शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ),कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त दिवस में मदिरा का विक्रय/परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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