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शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025
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जिला बदर: कोरबा के गोपू पाण्डेय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने सख्त कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 और 5 के तहत गोपू पाण्डेय उर्फ प्रकाश पाण्डेय (27 वर्ष), निवासी ब्राह्मण पारा पुरानी बस्ती, कोरबा को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। 

क्यों उठाया गया यह कदम?

जिला प्रशासन के मुताबिक, गोपू पाण्डेय के गतिविधियां जिले की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही थीं। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए उसे 24 घंटे के भीतर कोरबा जिले और आस-पास के बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों से बाहर जाने का आदेश दिया है। यह निष्कासन एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। 

आदेश का पालन अनिवार्य 

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि गोपू पाण्डेय इस आदेश का तुरंत पालन करें। अगर वह इस अवधि के दौरान बिना वैधानिक अनुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

प्रशासन का रुख और आमजन की प्रतिक्रिया
प्रशासन का यह कदम जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी सख्ती से असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगी। 
यह कार्रवाई प्रशासन की सख्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि, जिला बदर जैसे आदेश में प्रशासन का दायित्व है कि संबंधित व्यक्ति को निष्पक्षता के साथ न्यायिक प्रक्रिया का अवसर प्रदान किया जाए। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आदेश केवल साक्ष्यों और जरूरत के आधार पर ही जारी हो। 

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