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शनिवार, दिसम्बर 13, 2025
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दीपका विस्तार परियोजना: पांच ग्रामों में भूमि खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक

“40 मिलियन टन कोयला उत्पादन क्षेत्र में भूमि लेन-देन पर लगा प्रतिबंध”

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर अजीत वसंत ने दीपका विस्तार परियोजना क्षेत्र में भूमि लेन-देन पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरदीबाजार, सरइसिंगार, रेंकी, कटकीडबरी और नवापारा के प्रभावित हिस्सों में खरीदी, बिक्री, रजिस्ट्री और नामांतरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत चल रही अर्जन प्रक्रिया के मद्देनज़र की गई है।

जारी आदेशों के अनुसार, एसईसीएल दीपका क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित 40 मिलियन टन वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता वाली दीपका विस्तार परियोजना के लिए कुल 607.118 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस भूमि अर्जन के लिए सेक्शन 9(प), एस.ओ. क्र. 5445(अ) का प्रकाशन 26 नवम्बर 2025 को किया जा चुका है, जिसके बाद भूमि संबंधी किसी भी प्रकार का लेन-देन विधिक रूप से प्रतिबंधित हो गया है।

कलेक्टर ने इस संबंध में राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशों का हवाला देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व—कटघोरा एवं पाली, जिला पंजीयक कोरबा, तथा तहसीलदार दीपका व हरदीबाजार को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि प्रभावित ग्रामों की अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री या नामांतरण न किया जाए।
इसके साथ ही सभी अधिकारियों को की गई सभी कार्यवाही की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशासनिक स्तर पर उठाया गया यह कदम परियोजना क्षेत्र में किसी भी अनियमितता, विवाद या भविष्य के कानूनी जटिलताओं को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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