रायपुर (पब्लिक फोरम)। धमतरी जिले के बेलरगांव तहसीलदार अनुज पटेल को संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार पटेल के खिलाफ बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी के आधार पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। संभागायुक्त कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, और निलंबित तहसीलदार का मुख्यालय अब रायपुर स्थित आयुक्त कार्यालय नियत किया गया है।
संभागायुक्त महादेव कावरे ने बताया कि तहसीलदार अनुज पटेल के खिलाफ राजस्व संबंधी प्रकरणों के समाधान में धीमी प्रगति और मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के कारण आम जनता को असुविधा हो रही थी। धमतरी जिले के कलेक्टर को मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार अनुज पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
संभागायुक्त कावरे ने यह भी बताया कि श्री पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन के साथ ही, कलेक्टर धमतरी को आदेश दिए गए हैं कि वे तहसीलदार के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची, और अन्य संबंधित दस्तावेज सात दिन के भीतर संभागायुक्त कार्यालय को सौंपें।
इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को यह संदेश गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शासकीय कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके।
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