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रविवार, फ़रवरी 15, 2026
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3 दिसम्बर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 मतगणना स्थल क्षेत्र नगर निगम अंतर्गत संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मंदिरा दुकानें रहेंगी बंद
रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत मतगणना तिथि 3 दिसम्बर 2023, दिन-रविवार को मतगणना स्थल क्षेत्र नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3)तथा भंडारण भंडागार को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुष्क दिवस पर जिन मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी हुआ है। इनमें देशी मदिरा दुकान अंतर्गत चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, कम्पोजिट बड़पारा एवं कम्पोजिट मटन मार्केट शामिल है। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकान अंतर्गत चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, जूटमिल, विजयपुर एवं प्रीमियम वि.म.दु.केवड़ाबाड़ी शामिल है। एफ.एल.-3 होटल बार में केकी बार, रायगढ़, किनारा बार, ट्रिनिटी बार होटल ग्रेण्ड रायगढ़, होटल अंश इंटरनेशनल, रायगढ़ एवं एकार्ड चैन ऑफ होटल्स रायगढ़ बंद रहेंगे।

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