कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन योजना-2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कर क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत कोरबा जिले में 19 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियाँ गठित की जा रही हैं।
दावा-आपत्ति हेतु 23 अप्रैल तक का समय
पुनर्गठन प्रस्ताव से प्रभावित सदस्यों, सोसाइटियों, बैंक शाखाओं एवं अन्य हितधारकों को 15 दिनों की अवधि में 23 अप्रैल 2025 तक अपनी आपत्ति या दावा कार्यालय उपायुक्त (सहकारिता) एवं उप पंजीयक (सहकारी संस्थाएँ) के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
यहाँ उपलब्ध है योजना की विस्तृत जानकारी
पुनर्गठन योजना से संबंधित सभी विवरण निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं:
– संबंधित मूल समिति के कार्यालय
– शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर शाखा
– जिला कोरबा के नोडल अधिकारी कार्यालय
– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर (प्रक्षेत्र कोरबा)
– कार्यालय उपायुक्त (सहकारिता) एवं उप पंजीयक (सहकारी संस्थाएँ) का सूचना पटल
असंतुष्ट हितधारक 7 दिनों में कर सकते हैं अपील
यदि किसी हितधारक को दावा-आपत्ति के निराकरण से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह 07 दिनों के भीतर संयुक्त आयुक्त (सहकारिता) एवं संयुक्त पंजीयक (सहकारी संस्थाएँ), संभाग बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपील हेतु पता:
पुराना कम्पोजिट भवन, कलेक्टर परिसर के सामने, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
समयसीमा का ध्यान रखते हुए सम्बंधित दस्तावेज जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।
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