नवा रायपुर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए स्थानांतरण प्रतिबंध की अवधि में राहत दी है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्थानांतरण आदेशों की क्रियान्वयन अवधि को अब 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 जून 2025 को जारी पत्र के माध्यम से 14 जून से 25 जून 2025 तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस निर्णय का उद्देश्य विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना था।
हालांकि, इस बीच कुछ जिला एवं शासन स्तरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंध में आंशिक छूट देते हुए 30 जून तक स्थानांतरण आदेशों की क्रियान्वयन की अनुमति दी है।
संशोधित नीति के तहत अब जिला व शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेशों और उनकी क्रियान्वयन स्थिति को 30 जून 2025 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सूचना सबके लिए सुलभ हो।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार समयबद्ध और सही क्रियान्वयन हो।

जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय
छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके स्थानांतरण आदेश पूर्व में प्रतिबंधित अवधि में जारी हुए थे और जिनके क्रियान्वयन में विलंब हो रहा था। इस संशोधन से न केवल प्रशासनिक कामकाज को गति मिलेगी बल्कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत योजनाओं और पारिवारिक समायोजन में भी सहूलियत मिलेगी।
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