कोरबा (पब्लिक फोरम)। राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस (ददई दुबे इंटक) के जिलाध्यक्ष शशांक दुबे द्वारा केंद्रीय खान सचिव श्री विवेक भारद्वाज को बालको बोर्ड में नामित निदेशकों द्वारा सीआईसी के आदेशों के उल्लंघन, बालको के कर्मचारियों के मुद्दों पर लापरवाही और भ्रष्ट व्यावसायिक प्रथाओं में उनके निदेशको की संलिप्तता के लिए एवं रणनीतिक साझेदार पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया गया है।
बालको शेयर धारक समझौते के खंड 2.3 के अनुसार बाल्को के सभी निदेशक हर कानून को मानने के लिये बाध्यकारी है, 4.7 (C) के अनुसार उन पर सारे श्रमिक अनुबंध, स्थायी आदेश लागू होते हैं, 4.8 के अनुसार उन्हें सारी वित्तीय व्यावसायिक जानकारी कंपनी के संचालन संबंधित सारे दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक है । 4.5 के अनुसार कंपनी के महत्तवपूर्ण विषयों पर बिना भारत सरकार के अनुमति के कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है और उक्त शेयर धारक समझौते के अनुसार रणनीतिक साझेदार द्वारा यही इस समझौते के विरुद्ध कार्य करते हुए सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है तो भारत सरकार उक्त समझौते के खंड 9, 11 अनुसार रणनीतिक साझेदार (Vedanta Limited) पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है।



बालको के बोर्ड में नामित निदेशक श्री संजीव वर्मा, निरुपमा कोटरू एवं नामित प्रतिनिधि श्री विकास राज् द्वारा बाल्को से संबंधित वित्तीय और व्यावसायिक जानकारियों को छुपाया गया है, कर्मचारी समस्याओं पर धृतराष्ट्र बनकर रणनीतिक साझेदार के आर्थिक घोटालों में सहयोग दिया गया है साथ ही प्रशासनिक सहयोग देते हुए वेदांता लिमिटेड को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है जिस हेतु उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत कार्यवाही होनी चाहिए।
क्यूंकि BALCO में भारत के राष्ट्रपति की 49% हिस्सेदारी है जिसका प्रतिनिधित्व भारत सरकार के केंद्रीय खान सचिव करते हैं यदि उनके द्वारा भी कार्यवाही करने में अनियमितता बरती जाती है तो यह साफ़ तौर पर भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ जनता के साथ विश्वासघात करना होगा जिसके लिए इन पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए।
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