back to top
बुधवार, फ़रवरी 5, 2025
होमकोरबात्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन: किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थल...

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन: किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थल पर निकलना प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया निर्देश

कोरबा (पब्लिक फोरम)। त्रिस्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने निर्वाचन वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर लोगों का सार्वजनिक स्थलों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) व (2) के तहत आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किए आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुखरी, सांग, वल्लभ या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकलेगा। इस आदेश से शासकीय कर्त्तव्य पर तैनात शस्त्रधारी अधिकारी-कर्मचारी को छुट होगी। यह आदेश 22 जनवरी 2022 तक प्रभावशील होगा।

जिला दण्डाधिकारी ने इस अवधि तक उप निर्वाचन क्षेत्रों में बगैर अनुमति के आमसभा या जुलुस निकालना भी प्रतिबंधित कर दिया है। इस अवधि में जुलुस निकालने या आम सभाओं का आयोजन सक्षम अनुमति से ही हो सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के मतगणना कार्य की समाप्ति तक संबंधित उप निर्वाचन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

उप निर्वाचन की प्रक्रिया अवधि में प्रचार या अन्य जरूरी काम के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने संबंधित अनुविभाग के एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस अवधि में अनुमति के बाद भी उपयोग सुबह छह से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments